धमतरी के नगरी कोटपारा में हुई थी वारदात, हंसिया से गला रेतकर की थी हत्या
धमतरी/ नगरी थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 कोटपारा में पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने चरित्र पर शंका करते हुए अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमतरी मोहन सिंह कोर्राम ने मामले में आरोपी धनेश्वर पटेल (26 वर्ष) को आजीवन कारावास के साथ 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शादी के तीन महीने बाद ही कर दी पत्नी की हत्या
लोक अभियोजक गितेश प्रजापति के अनुसार मामला नगरी के कोटपारा का है। 10 जून को सुबह करीब 11 बजे आरोपी धनेश्वर पटेल ने घर के कमरे में अपनी पत्नी मिनाक्षी पटेल की हंसिया से गला रेतकर हत्या कर दी थी।

घटना के समय आरोपी के माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया गया कि आरोपी और मृतिका की शादी घटना से करीब तीन माह पहले ही हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद आरोपी ने चरित्र शंका के चलते पत्नी की जान ले ली।
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही नगरी पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की। मृतिका का मायका मुजगहन, धमतरी बताया गया है।
मामले की विवेचना तत्कालीन नगरी थाना प्रभारी शरद ताम्रकार ने की थी। पुलिस की विवेचना और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

