बिरेझर चौकी क्षेत्र के हत्या प्रकरण में पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर चेतन साहू दोषसिद्ध
उत्कृष्ट विवेचना के लिए एसपी भावना पांडेय ने की सराहना, विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू को मिलेगा पुरस्कार
धमतरी/ जिले में गंभीर अपराधों की प्रभावी एवं साक्ष्य-आधारित विवेचना के चलते हत्या के एक मामले में आरोपी को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा दिलाने में धमतरी पुलिस को सफलता मिली है। बिरेझर चौकी क्षेत्र के ग्राम मड़ेली में हुए हत्या प्रकरण में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने आरोपी चेतन साहू को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
विवाद के दौरान लकड़ी के बत्ते से किया था हमला
पुलिस के अनुसार, 15 मार्च 2025 को ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान आरोपी चेतन साहू, पिता बाहरा राम साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी मड़ेली ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला कर दिया था।
हमले में गंभीर रूप से घायल गजेन्द्र साहू को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद थाना कुरूद एवं चौकी बिरेझर में अपराध क्रमांक 85/2025 दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की।

पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया अभियोग पत्र
विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ ही आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बत्ता बरामद किया गया।
इसके अलावा बरामद साक्ष्य का FSL परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया गया। पुलिस ने निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने सत्र प्रकरण क्रमांक 30/2025 में आरोपी चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध पाया।
न्यायालय ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
दोषसिद्ध आरोपी
चेतन साहू, पिता बाहरा राम साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी मड़ेली, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।
उत्कृष्ट विवेचना पर विवेचक होंगे पुरस्कृत
प्रकरण में प्रभावी विवेचना, महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन एवं मामले को न्यायालय में मजबूती से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय ने प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना के लिए तत्कालीन चौकी प्रभारी बिरेझर एवं विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना की है। एसपी ने उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है।
धमतरी पुलिस द्वारा गंभीर एवं जघन्य अपराधों में साक्ष्य-आधारित विवेचना को प्राथमिकता देते हुए आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
