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विद्युत अधिनियम के तहत फैसला, दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना; जुर्माने की राशि में से 75 हजार मृतक के पिता को मिलेगी

धमतरी/ छाती क्षेत्र में निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान के दौरान 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत के मामले में न्यायालय ने दो मकान मालिकों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम रामकुमार तिवारी ने अभियुक्त अमी राम साहू और श्रद्धानंद साहू को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 के तहत 3-3 माह के साधारण कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को 21-21 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

11 केवी लाइन की चपेट में आए थे दो मजदूर
मामला छाती स्थित 33/11 केवी सब-स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे का है। यहां अमी राम साहू और श्रद्धानंद साहू के मकान के पीछे तीन मंजिला मकान एवं दुकान का निर्माण कराया जा रहा था। भवन निर्माण का ठेका जागेश्वर साहू को दिया गया था और वर्ष 2017 से निर्माण कार्य चल रहा था।

 

 

24 अगस्त 2020 को सुबह करीब 10 बजे निर्माणाधीन मकान के प्रथम तल पर बाथरूम की दीवार बनाने का काम चल रहा था। मकान के पास से 11 केवी डाही फीडर की ऊर्जीकृत विद्युत लाइन गुजर रही थी। निर्माणाधीन भवन और विद्युत लाइन के बीच करीब दो फीट की दूरी थी।

निर्माण कार्य के दौरान मजदूर हर्ष साहू और होमेश कुमार साहू ईंट लेकर प्रथम तल पर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों विद्युत लाइन के संपर्क में आ गए और करंट की चपेट में आ गए। हादसे में हर्ष साहू करीब 22 फीट नीचे जमीन पर गिर गया, जबकि होमेश कुमार साहू मकान के पिछले हिस्से में बने बाथरूम की छत पर जा गिरा।

अस्पताल पहुंचने पर हर्ष को मृत घोषित किया
घटना के बाद मौके पर मौजूद राजमिस्त्री और मजदूरों ने दोनों को उठाकर घर के अंदर पहुंचाया। इसके बाद एंबुलेंस से उपचार के लिए DCH अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हर्ष साहू को मृत घोषित कर दिया। वहीं होमेश साहू का उपचार किया गया।

विद्युत दुर्घटना के मामले में मकान मालिक अमी राम साहू, श्रद्धानंद साहू और भवन निर्माण ठेकेदार जागेश्वर साहू को जिम्मेदार बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अभियोजन के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम 63(1), 63(6) एवं 64(1) का उल्लंघन किया गया।

 

 

मृतक के पिता को मिलेगी 75 हजार रुपये की राशि
न्यायालय ने अर्थदंड की राशि जमा होने पर उसमें से 75 हजार रुपये मृतक हर्ष साहू के पिता भुनेश्वर साहू, निवासी ग्राम सरसोपुरी, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी को दिए जाने का आदेश दिया है।

मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक गितेश प्रजापति ने पैरवी की।

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