धमतरी/ पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में जिले में असामाजिक तत्वों, गुंडे-बदमाशों एवं चाकूबाजों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कुरुद पुलिस ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट एवं चाकू से धमकाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी डिलेश्वर उर्फ दिलू यादव (21 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुरानी रंजिश को लेकर की गई मारपीट
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी देवाशीष माहिलकर (23 वर्ष), निवासी ग्राम मरौद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 1 नवंबर 2026 की रात करीब 9 बजे हाई स्कूल के पास पुरानी रंजिश को लेकर डिलेश्वर उर्फ दिलू यादव और पप्पू मंडावी ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
आरोप है कि दोनों ने मिलकर हाथ-मुक्के, बेल्ट के बक्कल और स्टील के कड़े से प्रार्थी के चेहरे एवं सिर पर हमला कर चोट पहुंचाई। वहीं, आरोपी डिलेश्वर यादव ने बंटची चाकू दिखाकर उसे डराया-धमकाया।

आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं
प्रार्थी के चिकित्सकीय परीक्षण में डॉक्टर द्वारा धारदार हथियार से चोट (शार्प इंजरी) पाए जाने का उल्लेख किए जाने पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 118(1) बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 भी जोड़ी।
चाकू और स्टील का कड़ा जब्त
मामले की गंभीरता को देखते हुए कुरुद पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी शुरू की। पुलिस टीम ने ग्राम मरौद में दबिश देकर मुख्य आरोपी डिलेश्वर उर्फ दिलू यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। गवाहों की मौजूदगी में आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बंटची चाकू एवं स्टील का कड़ा जब्त किया गया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

अन्य आरोपी की तलाश जारी
इस मामले में थाना कुरुद में अपराध क्रमांक 366/26 के तहत धारा 296(ख), 115(2), 351(2), 3(5), 118(1) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में शामिल अन्य फरार आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी का नाम: डिलेश्वर उर्फ दिलू यादव, पिता हेमंत यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम मरौद, थाना कुरुद, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)।
