पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना पांडेय के निर्देशन में जिले में गौ-तस्करी एवं अवैध पशु परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मगरलोड पुलिस को ग्राम भोथा से ग्राम डोनर जाने वाले कच्चे मार्ग पर नाका के पास दो दुर्घटनाग्रस्त वाहन लावारिस हालत में खड़े होने की सूचना मिली थी।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों एवं गवाहों की मौजूदगी में वाहनों की जांच की। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की टाटा योद्धा 1700 के डाला में 7 गौवंश तथा कुछ दूरी पर खड़ी बोलेरो मैक्स पिकअप में 6 गौवंश मिले। दोनों वाहनों में कुल 13 मवेशियों को बिना चारा-पानी के ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। परिवहन के दौरान दम घुटने और दुर्घटना के कारण एक बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई थी।

12 जीवित गौवंशों को गौशाला में कराया गया सुरक्षित पुनर्वास
पुलिस ने तत्काल पशु चिकित्सक को बुलाकर सभी 12 जीवित गौवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया। वहीं मृत बछड़े का विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिका कुरूद के काऊ कैचर वाहन की मदद से सभी जीवित गौवंशों को गुरु गायत्री गौशाला समिति, ग्राम हाथबाय, जिला गरियाबंद में सुरक्षित पुनर्वासित कराया गया।
वाहन मालिकों से पूछताछ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने आरटीओ कार्यालय से वाहनों की जानकारी जुटाई और उनके मूल स्वामियों को तलब किया। धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी कर वाहन संबंधी दस्तावेज एवं किरायानामा जब्त किए गए। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर दोनों वाहन चालकों की संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
- मधु शंकर लहरे (26 वर्ष), पिता राजेश लहरे, निवासी ग्राम पाईकभांठा, थाना सिहावा, जिला धमतरी।
- अजय बंजारे (22 वर्ष), पिता स्व. उमेश बंजारे, निवासी ग्राम पाईकभांठा, थाना सिहावा, जिला धमतरी।
छह लाख रुपये के वाहन सहित 13 गौवंश जब्त
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान निम्न सामग्री जब्त की है:
- टाटा योद्धा 1700 वाहन – अनुमानित कीमत 3 लाख रुपये।
- बोलेरो मैक्स पिकअप – अनुमानित कीमत 3 लाख रुपये।
- कुल 13 गौवंश – 12 जीवित एवं 1 मृत।
दोनों जब्त वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये है।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 195/2026 के तहत आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

गौ-तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी : धमतरी पुलिस
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में गौ-तस्करी, अवैध पशु परिवहन और पशुओं के प्रति क्रूरता के किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ लगातार सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
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Meta Description: धमतरी के मगरलोड में पुलिस ने गौ-तस्करी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दो वाहनों से 13 गौवंश बरामद, 12 को गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया गया।
