रायपुर/धमतरी/ धमतरी जिले के कुरूद स्थित कम्पोजिट देशी-विदेशी मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल की जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं क्षेत्र के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान छद्म ग्राहक भेजकर शराब बिक्री दर का सत्यापन कराया। जांच में पाया गया कि देशी मदिरा “सवा शेरा प्लेन” के 18 पाव की निर्धारित कीमत 1440 रुपये थी, जबकि ग्राहकों से 1500 रुपये वसूले जा रहे थे। इस प्रकार प्रत्येक पाव पर निर्धारित दर से अधिक राशि ली जा रही थी।
जांच के दौरान विक्रेता कौशल कुमार सोनी और आत्माराम निर्मलकर द्वारा कुल 60 रुपये अधिक लेकर शराब बिक्री करना प्रमाणित पाया गया। इसके बाद दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए।

आबकारी उप निरीक्षक निलंबित
विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित शराब दुकान आबकारी उप निरीक्षक पुरुषोत्तम सिन्हा के प्रभार क्षेत्र में संचालित हो रही थी। उनके कार्यक्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर अनियमितता पाए जाने को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और नियंत्रण में शिथिलता माना गया।
कार्यालय उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुरुषोत्तम सिन्हा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस
आबकारी आयुक्त पी.एस. एल्मा ने बताया कि राज्यभर में आबकारी विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। धमतरी जिले में सामने आए इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता को गंभीरता से लिया गया है। इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी निरुपमा लोन्हारे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने और नियमों के उल्लंघन के मामलों में भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
