धमतरी/ जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला पुख्ता साक्ष्य और मजबूत पुलिस पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।
मामला चौकी बिरेझर, थाना कुरुद क्षेत्र का है, जहां दर्ज अपराध क्रमांक 72/25 में आरोपी टिकेन्द्र कुमार बांधे को दोषी पाया गया। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस जांच के दौरान विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक अजय सिंह एवं उनकी टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया। गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को मजबूत रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध हो सका।

इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बाल अपराधों के प्रति “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई गई है। ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाना प्राथमिकता है।
यह फैसला समाज में एक सख्त संदेश देता है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
