भखारा/ नगर पंचायत भखारा ने राजस्व वसूली को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लंबे समय से लीज एवं किराया नहीं चुकाने वाले दो दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया। दोनों बकायादारों पर कुल 15,26,000 रुपये का बकाया था।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) हरिकिशन पावरिया के निर्देश पर राजस्व एवं अतिक्रमण अमले ने पुलिस बल की उपस्थिति में गुरुवार दोपहर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
सील की गई दुकानें एवं बकाया राशि:
- नवनीत सोन – बकाया लीज राशि: 11,76,000 रुपये
- गेवेन्द कुमार साहू – बकाया किराया: 3,50,000 रुपये
CMO हरिकिशन पावरिया ने बताया कि नगर पंचायत गठन के बाद यह पहला अवसर है जब 15 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों बकायादारों को पूर्व में तीन-तीन बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं होने पर छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत दुकानों को सील किया गया।

कार्रवाई के दौरान मौके पर पंचनामा तैयार किया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई।
CMO की सख्त चेतावनी:
उन्होंने कहा कि नगर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं के लिए लीज एवं किराया आय प्रमुख स्रोत है, इसलिए राजस्व वसूली में किसी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अन्य बकायादारों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वे 7 दिनों के भीतर अपना पूरा बकाया जमा कर दें, अन्यथा उनकी दुकानों को भी सील कर आवंटन निरस्त करते हुए नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
