■ PIT NDPS एक्ट के तहत लगातार तीसरी कार्रवाई — नशे के कारोबारियों पर धमतरी पुलिस का शिकंजा
धमतरी | शासन की मंशा के अनुरूप, IG रायपुर रेंज के मार्गदर्शन एवं SP धमतरी के निर्देशन में जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने नशे के अवैध व्यापार में संलिप्त आरती रजक (पति स्व. राम रजक, उम्र 50 वर्ष, निवासी धोबी चौक, रामसागर पारा, धमतरी) के खिलाफ PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे तीन माह के लिए रायपुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध किया है।
न्यायालय आयुक्त सह निरुद्धकारिता अधिकारी रायपुर संभाग रायपुर द्वारा जारी आदेश (प्रकरण क्रमांक 07 बी-121/2024, इष्टगाशा क्रमांक 535 दिनांक 09.09.2024) के तहत आरती रजक को 23 अक्टूबर 2025 से तीन माह की अवधि के लिए जेल भेजा गया।
सिटी कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आरोपिया को रायपुर केंद्रीय जेल में निरुद्ध कर दिया है।

पहले भी दो आरोपियों पर PIT NDPS कार्रवाई
धमतरी पुलिस ने इससे पहले भी उषा धुरी एवं करण धुरी के विरुद्ध PIT NDPS एक्ट के तहत इसी प्रकार की कार्रवाई की थी।
क्या है PIT NDPS एक्ट?
NDPS Act, 1985 के अंतर्गत सामान्यत: कार्रवाई तब होती है जब किसी आरोपी के पास नशीला पदार्थ बरामद हो या अपराध सिद्ध हो।
लेकिन कुछ आरोपी ऐसे होते हैं जो बार-बार इस तरह के अपराधों में शामिल पाए जाते हैं या तस्करी में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, परंतु तत्काल अपराध सिद्ध करना कठिन होता है।
ऐसे मामलों में सरकार रोकथामात्मक (Preventive) कार्रवाई करती है, जिसे PIT NDPS Act कहा जाता है।
एक्ट का उद्देश्य
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बार-बार NDPS अपराधों में शामिल व्यक्तियों को अस्थायी रूप से समाज से अलग करना।
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नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना।
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समाज में ड्रग्स के अवैध व्यापार की रोकथाम करना।
धमतरी पुलिस की सख्त चेतावनी
धमतरी पुलिस ने कहा है कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ अभियान सतत जारी रहेगा।
“नशे का कारोबार करने वाले रहें सावधान, पुलिस अब किसी को बख्शने वाली नहीं।”
