धमतरी/ थाना केरेगांव क्षेत्र के वर्ष 2024 के चर्चित हत्या प्रकरण में माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय, धमतरी ने कड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया।
यह मामला थाना केरेगांव के अपराध क्रमांक 37/24 धारा 302, 34 एवं 201 भादवि के तहत दर्ज किया गया था। घटना 29 मई 2024 की रात की है, जब केरेगांव क्षेत्र में पिकअप चालक पंकज ध्रुव की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी सउनि. प्रदीप सिंह के नेतृत्व में केरेगांव पुलिस और साइबर टीम ने त्वरित एवं सघन विवेचना शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उनके मेमोरेंडम कथन के आधार पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल और कपड़े बरामद किए गए। जांच में यह प्रमाणित हुआ कि शराब के नशे में मामूली विवाद के चलते गुस्से में आकर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या की थी।
समयबद्ध विवेचना पूरी कर आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जहां सुनवाई उपरांत न्यायालय ने तीनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
उत्कृष्ट विवेचना पर विवेचक सम्मानित
इस प्रकरण में की गई सटीक, वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा विवेचक सउनि. प्रदीप सिंह को सेवा पुस्तिका में नगद ईनाम देकर पुरस्कृत किया गया। एसपी ने कहा कि इससे अन्य विवेचकों को भी गुणवत्तापूर्ण विवेचना के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
