धमतरी/लाइसेंसी हथियार का गलत इस्तेमाल करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। धमतरी पुलिस ने शस्त्र नियमों के उल्लंघन के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एक शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस धारक शुभम सोनी द्वारा निर्धारित फायरिंग रेंज के बजाय सार्वजनिक स्थान पर टेस्ट फायर किया गया। साथ ही, उपयोग किए गए राउंड्स का सही हिसाब भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह कृत्य शस्त्र नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन माना गया, जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हुआ।
पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर जिले में लाइसेंसी हथियारों एवं जारी राउंड्स की जांच की जा रही है। इसी क्रम में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा की गई जांच में उल्लंघन की पुष्टि होने पर थाना प्रभारी ने एसपी को प्रतिवेदन भेजा। इसके बाद कलेक्टर धमतरी को शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा की गई।

आयुध अधिनियम 1959 के अध्याय-3 की धारा 17(3)(ख) के तहत शुभम सोनी पिता दिलीप सोनी, निवासी मोटर स्टैंड वार्ड, धमतरी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
धमतरी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि लाइसेंसी हथियारों का उपयोग केवल वैधानिक एवं निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही करें। हथियारों का प्रदर्शन या बिना सुरक्षा व्यवस्था के फायरिंग कानूनन अपराध है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
