दो प्रतिष्ठानों से 16.80 क्विंटल धान जप्त, मंडी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
धमतरी/ 10 नवम्बर खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर धान खरीदी के दौरान कोचियों और बिचौलियों द्वारा पड़ोसी राज्यों या अन्य जिलों से धान लाकर बेचने तथा अवैध भंडारण व परिवहन पर निगरानी के लिए तहसील स्तरीय उड़नदस्ता दल गठित किया गया है।

इसी क्रम में दल द्वारा भखारा के अजय कुमार एवं ग्राम कोलियारी के वासुदेव साहू के प्रतिष्ठानों में राजस्व, खाद्य, कृषि विभाग एवं कृषि उपज मंडी के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने आकस्मिक जांच की। जांच में अजय कुमार, भखारा के प्रतिष्ठान से 12.80 क्विंटल तथा वासुदेव साहू, कोलियारी से 4 क्विंटल अवैध रूप से भंडारित धान पाया गया।
इस पर दोनों फर्म संचालकों के विरुद्ध मंडी अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर कुल 16.80 क्विंटल अवैध धान जप्त किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान भंडारण और परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है तथा उड़नदस्ता दल द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
