रायपुर/ आगामी गणेशोत्सव 2025 को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला एवं पुलिस प्रशासन रायपुर ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में रेडक्रॉस सभाकक्ष में ADM उमाशंकर बन्दे और ASP लखन पटले की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि इस वर्ष गणेशोत्सव के दौरान DJ बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। NGT और उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए यह भी बताया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल निर्धारित सीमा और समय के भीतर ही किया जा सकेगा।
प्रमुख दिशा-निर्देश और प्रतिबंध:
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DJ के लिए NOC जारी नहीं की जाएगी।
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रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण रोक।
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स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट व ऑफिस से 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर/डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित।
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साउंड बॉक्स लगे वाहनों और तेज आवाज में डीजे बजाने पर वाहन जप्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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दो बार उल्लंघन करने पर गाड़ी राजसात की जाएगी।
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CCTV कैमरों से निगरानी कर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
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कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि प्रदूषण यंत्रों की जब्ती की जाएगी।
ध्वनि सीमा (dB) के मानक:
क्षेत्र | सुबह (6 AM – 10 PM) | रात (10 PM – 6 AM) |
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औद्योगिक क्षेत्र | 75 dB | 70 dB |
वाणिज्यिक क्षेत्र | 65 dB | 55 dB |
आवासीय क्षेत्र | 55 dB | 45 dB |
शांत परिक्षेत्र | 50 dB | 40 dB |