देवपुर चौक के पास पिकअप वाहन की घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा मामला, 5.42 लाख रुपए का मशरूका जब्त
धमतरी/ जिले में गौवंश के अवैध परिवहन और पशु क्रूरता के खिलाफ धमतरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिहावा पुलिस ने पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाए जा रहे 4 गौवंश मवेशियों को मुक्त कराया है। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पिकअप वाहन और मवेशियों समेत कुल 5.42 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया है।
पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन में जिले में अवैधानिक गतिविधियों, पशु क्रूरता और मवेशी तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सिहावा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में गौवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है।
देवपुर चौक पर पुलिस ने की घेराबंदी
सूचना मिलते ही सिहावा पुलिस की टीम ने नगरी-सिहावा मुख्य मार्ग पर ग्राम देवपुर चौक के पास घेराबंदी की। इसी दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन क्रमांक CG-05 AU-4503 को रोककर उसकी तलाशी ली गई।
जांच के दौरान वाहन में 4 गौवंश मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाया गया। पुलिस ने तत्काल मवेशियों को मुक्त कराया और मौके से तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।

ये तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है—
- तानसिंह साहू (19 वर्ष), पिता नरसिंह नाथ साहू, निवासी बड़ेपारा, घुंटुला।
- भोजराम यादव (19 वर्ष), निवासी बाजारपारा, घुंटुला।
- करणसिंह यादव (29 वर्ष), पिता भागीरथी यादव, निवासी ग्राम भैंसासांकरा, थाना नगरी।
5.42 लाख रुपए का मशरूका जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से निम्न सामग्री बरामद कर विधिवत जब्ती की है—
- 4 नग गौवंश मवेशी — अनुमानित कीमत ₹42,000
- 1 पिकअप वाहन CG-05 AU-4503 — अनुमानित कीमत ₹5,00,000
- कुल जब्ती — ₹5,42,000

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
मामले में थाना सिहावा में अपराध क्रमांक 71/26 दर्ज किया गया है। पुलिस ने धारा 4, 6, 10, 11 (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस द्वारा अवैध पशु परिवहन और तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
अवैध पशु परिवहन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में पशु क्रूरता, गौवंश के अवैध परिवहन और तस्करी जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त और प्रभावी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
