रायपुर/ 23 अप्रैल छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी और अन्य पद ग्रहण करने पर लगाए गए प्रतिबंध संबंधी आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा बुधवार को इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों को सूचना जारी कर दी गई।
क्या था आदेश?
सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया था कि कोई भी शासकीय सेवक:
- किसी राजनीतिक दल या संगठन का सदस्य नहीं बनेगा
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा
- बिना पूर्व अनुमति किसी शासकीय या अशासकीय संस्था, समिति या संगठन में पद ग्रहण नहीं करेगा
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि कोई भी अधिकारी-कर्मचारी ऐसा दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, जिससे उसके शासकीय कार्यों की निष्पक्षता प्रभावित हो।
उल्लंघन पर थी कार्रवाई की चेतावनी
आदेश में कहा गया था कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लिया गया फैसला?
सूत्रों के अनुसार, इस आदेश को लेकर विभिन्न स्तरों पर विवाद और असहमति सामने आई थी। इसके बाद सरकार ने फिलहाल इस आदेश को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
विभाग की ओर से क्या कहा गया?
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगली सूचना तक यह आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।
यह आदेश विभाग की उप सचिव अंशिका ऋषि पांडेय द्वारा जारी किया गया था, जिसे सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को भेजा गया था।
आगे क्या?
सरकार द्वारा इस विषय पर पुनः विचार किए जाने की संभावना है। संशोधित दिशा-निर्देश आने तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी।
