कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज
धमतरी/ जिला बदर होने के बावजूद शहर में अवैध रूप से प्रवेश कर सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले आरोपी को धमतरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्टेशनपारा क्षेत्र में चाकू लहराने की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर जिला बदर आरोपी सौरभ सोनी (25 वर्ष) को पकड़ लिया। आरोपी अम्बेडकर चौक के पास लोगों को भयभीत कर रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक बंटची चाकू बरामद की गई, जिसके संबंध में वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
जांच में सामने आया कि आरोपी को दंडाधिकारी द्वारा एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था, इसके बावजूद वह बिना अनुमति धमतरी शहर में घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 22/2026 के तहत धारा 223 बीएनएस, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया।

गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट, धमकी और अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। वर्ष 2020 से 2024 के बीच उस पर आर्म्स एक्ट सहित अनेक मामले दर्ज हो चुके हैं।
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
