धारा 223 BNS, आर्म्स एक्ट व राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही
घटना का पूरा विवरण
सिटी कोतवाली पुलिस टीम टाउन पेट्रोलिंग पर थी, तभी ईतवारी बाजार के पास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर अपराधी मुकेश सोनकर सार्वजनिक स्थान पर स्प्रिंगदार बटंची चाकू लहराकर लोगों को डरा-धमका रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्टाफ और गवाहों की मदद से उसे धरदबोचा गया।
पूछताछ में आरोपी जिला बदर अवधि के दौरान जिले में अवैध रूप से प्रवेश करना पाया गया। आरोपी के पास से स्प्रिंगदार बटंची चाकू जब्त किया गया।

कानूनी कार्यवाही
पुलिस ने आरोपी पर निम्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया:
-
धारा 223 BNS
-
25/27 आर्म्स एक्ट
-
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14,15
इसके तहत आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान
-
नाम: मुकेश सोनकर
-
पिता: राधेश्याम सोनकर
-
उम्र: 21 वर्ष
-
पता: कारगिल चौक, विद्यावासिनी वार्ड, धमतरी
-
थाना: सिटी कोतवाली, धमतरी
धमतरी पुलिस का सख्त संदेश
“जिला बदर अपराधियों, गुंडा-बदमाशों व असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। शहर की शांति व सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”
