नए कानून BNS के तहत धमतरी में पहली बार इतनी तेजी से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
धमतरी/ बठेना वार्ड में हुए हत्या के एक सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने आरोपी चेतन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हुआ, जो नए आपराधिक कानून के तहत धमतरी जिले में तेज कार्रवाई का उदाहरण बन गया है।
चाबी को हथियार बनाकर की थी हत्या
13 अक्टूबर 2024 की शाम करीब 6:30 बजे बठेना पारा में सिन्हा किराना दुकान के सामने चेतन यादव अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था। उसी समय मृतक भरत सिन्हा (46 वर्ष), निवासी बठेना पारा, वहां से गुजर रहा था। मृतक ने गाली देने से मना किया तो चेतन यादव ने गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी में फंसी नुकीली चाबी से भरत के सीने पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल भरत को तत्काल DCH अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने तुरंत पकड़ा आरोपी
घटना की सूचना मिलते ही एसपी धमतरी के निर्देशन और थाना प्रभारी राजेश मरई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चेतन यादव (उम्र 19 वर्ष, निवासी बठेना पारा) को उसी रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया था।

न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, धमतरी ने आरोपी चेतन यादव को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
धमतरी पुलिस की बड़ी सफलता
धमतरी पुलिस की सतर्कता, त्वरित कार्रवाई और सटीक विवेचना के चलते इस गंभीर मामले में जल्दी न्याय सुनिश्चित हो सका। पुलिस का कहना है कि वे जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
