धमतरी/ जिले से एक महत्वपूर्ण न्यायिक खबर सामने आई है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई है। थाना सिटी कोतवाली में दर्ज पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला अपराध क्रमांक 46/25 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 137(2), 65(1) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 शामिल थीं। मामले में आरोपी अनिल यादव (उम्र 32 वर्ष), निवासी बनिया पारा धमतरी, को न्यायालय ने पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाया। इसके साथ ही आरोपी पर 3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

इस प्रकरण की जांच थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई और तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि संतोषी नेताम द्वारा अत्यंत गंभीरता और पेशेवर दक्षता के साथ की गई। जांच के दौरान साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया गया और गवाहों के बयान मजबूत तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिसके चलते आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली।
धमतरी पुलिस अधीक्षक ने इस उत्कृष्ट विवेचना के लिए विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना है।
धमतरी पुलिस ने महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति अपनी “शून्य सहनशीलता” नीति को दोहराते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई जारी रहेगी तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है।
