अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद सभी देशों पर अपनी शर्तों के हिसाब से व्यापार करने के लिए अलग-अलग टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के फैसले को अवैध करार दिया है. हाल ही में भारत-अमेरिका ट्रेड डील के तहत ट्रंप प्रशासन ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को कम करके 18 फीसदी करने का एलान किया था. ऐसे में अब यूएस कोर्ट के ऑर्डर के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भारत को कितना टैरिफ देना होगा.
भारत से अब कितना टैरिफ वसूलेंगे ट्रंप?
भारत-अमेरिका ट्रेड डील मार्च 2026 तक फाइनल हो सकता है. अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्र्ंप ने ग्लोबल 10 फीसदी का नया टैरिफ लागू करने का ऐलान किया, जो तुरंत लागू होगा. ऐसे में अब भारत पर अब 18 फीसदी के बजाय 10 फीसदी का टैरिफ लागू होगा. इस महीने की शुरुआत में जब अमेरिका और भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक ढांचे पर सहमति की घोषणा की थी, तब ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर रूसी तेल खरीद के कारण लगाए गए 25 फीसदी दंडात्मक शुल्क को हटा दिया था.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत ने मॉस्को से सीधे या परोक्ष रूप से ऊर्जा आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है. कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि फंडामेंटल इंटरनेशनल पेमेंट की समस्याओं से निपटने और अमेरिकी श्रमिकों, किसानों और निर्माताओं के हित में हमारे व्यापार संबंधों को फिर से संतुलन में लाने के लिए अस्थायी आयात शुल्क लगाया जा रहा है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप के घोषणा के अनुसार, 150 दिन की अवधि के लिए अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर उनके मूल्य के आधार पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा. कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद व्हाइट हाउस में शुक्रवार (20 फरवरी 2026) को ट्रंप से जब पूछा गया कि भारत के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी कायम रहेगा या नहीं तो उन्होंने कहा, ‘कुछ नहीं बदलेगा और भारत को शुल्क देना होगा.’ हालांकि, व्हाइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि कानूनी तौर पर भारत पर फिलहाल 10 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा.
ट्रंप ने सभी देशों पर 10 फीसदी टैरिफ का किया ऐलान
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, ‘अमेरिका के साथ व्यापार समझौते वाले सभी देशों पर अब अस्थायी रूप से 10 फीसदी टैरिफ लागू होगा.’ हालांकि व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट के अनुसार, स्टील और एल्युमीनियम पर धारा 232 के तहत 50 फीसदी और कुछ ऑटो पार्ट्स पर 25 फीसदी का टैरिफ लागू रहेगा. इस मुद्दे पर स्पष्टता के लिए अगले हफ्ते एक भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल के वाशिंगटन डीसी जाने की उम्मीद है.
