धमतरी/ कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिक निगम धमतरी के सभागार में शनिवार को भवन संचालकों एवं डीजे संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रात्रि 10 बजे के बाद तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम एवं डीजे पूर्णतः बंद रहेंगे।
बैठक में अधिकारियों ने कहा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सख्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में सुनिश्चित की जा रही है।
डीजे एवं अन्य साउंड सिस्टम के उपयोग के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जो केवल रात्रि 10 बजे तक ही मान्य रहेगी। इसके बाद ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ध्वनि नियंत्रण आवश्यक है। कलेक्टर के निर्देशानुसार 18 मार्च तक दिन में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
बैठक में सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल, एसडीएम पीयूष तिवारी, नगर निगम उपायुक्त पीसी सार्वा, तहसीलदार कुसुम प्रधान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
