धमतरी/ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2026 के अनुसार हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। उक्त अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से परीक्षा संचालन तथा छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश मिश्रा ने परीक्षा के सुचारू संचालन एवं विद्यार्थियों की तैयारी में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 मार्च 2026 तक जिला धमतरी क्षेत्रांतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।

जारी आदेश के अनुसार विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
