अमेरिका-यूरोप की तरह क्या भारत में भी बेच सकते हैं ‘ब्रेस्ट-मिल्क’, जानिए इससे कितनी होती है कमाई?

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ब्रेस्ट मिल्क यानि मां का दूध एक नवजात बच्चे के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार होता है. डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि छह महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध ही देना चाहिए. लेकिन दुनिया में ब्रेस्ट मिल्क का इस्तेमाल सिर्फ बच्चे की खुराक पूरा करने के लिए ही नहीं बल्कि इसे भी बिजनेस का एक हिस्सा बना दिया गया है. बहुत से देश में महिलाएं इसे बेच रही हैं और मोटी कमाई कर रही हैं. अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में ब्रेस्ट मिल्क का मांग जबरदस्त है.

हालांकि ब्रेस्ट मिल्क की बिक्री को लेकर कई विवाद भी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी व्यापार कम नहीं हो रहा है. चलिए जानें कि क्या इसे भारत में भी बेचा जा सकता है, या फिर यहां पर ब्रेस्ट मिल्क बेचने को लेकर कोई नियम नहीं है.

 

भारत में मां के दूध की बिक्री को लेकर क्या हैं नियम? 

साल 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानि FSSAI ने FSS अधिनियम 2006 के अंतर्गत ह्यूमन मिल्क की प्रोसेसिंग और ब्रिक्री की अनुमति देने से मना कर दिया था. खाद्य नियामक ने यह भी सलाह दी थी कि मानव दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स की कोई भी कॉमर्शियल गतिविधि नहीं होगी. एडवाइजरी में कहा गया था कि FSS अधिनियम 2006 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार मानव दूध की प्रोसेसिंग और ब्रिकी की अनुमति नहीं दी जाती है.

सिर्फ डोनेट किया जा सकता है ब्रेस्ट मिल्क

ऐसे में अगर कोई भी मानव दूध या फिर उससे बने किसी भी सामान को कॉमर्शियल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो वो ऐसी गतिविधि को तुरंत रोक दे. अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो उसे एफबीएस अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियम का उल्लंघन मानकर कार्रवाई की जा सकती है. FSSAI का कहना था कि ब्रेस्ट मिल्क को सिर्फ डोनेट किया जा सकता है, इसके बदले में किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जा सकता है. अगर बच्चा और मां दोनों ब्रेस्ट फीडिंग के लिए स्वस्थ हैं तो यह फर्ज निभाना ही होगा. कंबोडिया जैसे देशों में 28 मिली. ब्रेस्ट मिल्क के लिए 0.50 डॉलर दिया जाता है.

नियम का उल्लंघन करने पर सजा

भारत में अगर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट की आड़ में ब्रेस्ट फीडिंग प्रोडक्ट्स को बेचता है या फिर ब्रेस्ट मिल्क बेचता है, तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. नियम का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि भारत में ब्रेस्ट मिल्क बैंक बने हुए हैं, यहां पर ब्रेस्ट मिल्क स्वास्थ्य के लिए खास माना जाता है. दिल्ली, मुंबई और पुणे में ब्रेस्ट मिल्क बैंक है, जहां से नवजात बच्चों को यह दूध उपलब्ध कराया जाता है.

 

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