धमतरी/ जिले के कुरुद विकासखंड के एक गांव में 12 जुलाई को बाल विवाह की सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवा दिया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक के मार्गदर्शन में टीम ने गांव पहुंचकर कन्या के माता-पिता एवं परिजनों से चर्चा की। जांच में कन्या की आयु 17 वर्ष 5 माह तथा वर की आयु 18 वर्ष पाई गई। विवाह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और बारात भी पहुंच गई थी, लेकिन दोनों की वैधानिक आयु पूरी नहीं होने के कारण विवाह रोक दिया गया।

अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग करने या आयोजन में शामिल होने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। अधिनियम के तहत दो वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। समझाइश के बाद कन्या के पिता ने विवाह रोकने पर सहमति व्यक्त की।
कार्रवाई में संरक्षण अधिकारी यशवंत बैस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की परियोजना समन्वयक नीलम साहू, अनुराग खलखो, तुलेश्वर साहू, थाना कुरुद से सहायक उप निरीक्षक सुरेश नंद, सहायक उप निरीक्षक राहुल कुमार, हवलदार रामसेवक तथा ग्राम सरपंच नीतू, पंच कविता सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
