धमतरी/ जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने पशुओं के संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
“परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण” नियमों के तहत जिले की सीमा में पशुओं के माध्यम से वजन अथवा सवारी ढोने वाले सभी साधनों के संचालन पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 1 मई से प्रभावशील है और 30 जून तक लागू रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, टांगा, ऊँटगाड़ी, खच्चरगाड़ी, टट्टूगाड़ी एवं गधा गाड़ी जैसे पशु चालित वाहनों का उपयोग निर्धारित समयावधि के दौरान नहीं किया जा सकेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भीषण गर्मी और अत्यधिक तापमान के कारण पशुओं में निर्जलीकरण, थकावट, गंभीर बीमारी तथा मृत्यु तक की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर ने पशुपालकों, वाहन संचालकों एवं आम नागरिकों से आदेश का पालन करने की अपील की है। साथ ही पशुओं को पर्याप्त पानी, छायादार स्थान और आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
