धमतरी/ कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा शहर के होटलों और प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को टीम ने शहर के गोल बाजार धमतरी और बस स्टैंड धमतरी क्षेत्र के होटलों में दबिश देकर घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई की।
खाद्य विभाग के अनुसार निरीक्षण के दौरान बैगा होटल धमतरी (गोल बाजार) में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पाया गया। होटल संचालक से दो घरेलू गैस सिलेंडर, एक रेगुलेटर, पाइप और बर्नर जब्त किया गया।

इसी तरह दीपू होटल धमतरी और कैलाश होटल धमतरी (बठेना-बस स्टैंड) में भी जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग पाए जाने पर एक घरेलू सिलेंडर, सिंगल बर्नर चूल्हा और पाइप सहित रेगुलेटर जब्त किया गया।
खाद्य विभाग ने बताया कि संबंधित संचालकों के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
