धमतरी में प्रधानपाठक निलंबित
धमतरी/ जिले में पदस्थ एक प्रधानपाठक को न्यायालय से सजा मिलने और 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में निरुद्ध रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम मुजगहन निवासी रेखराम साहू, जो शासकीय प्राथमिक शाला सेहराडबरी में प्रधानपाठक एवं स्कूल केंद्र संबलपुर में संकुल समन्वयक के पद पर पदस्थ हैं, को सत्र न्यायालय धमतरी ने Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास और 2 लाख 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। वे 10 फरवरी से जिला जेल में निरुद्ध हैं।

सहायक जेल अधीक्षक के पत्र एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। 48 घंटे से अधिक जेल में रहने को Chhattisgarh Civil Services Conduct Rules, 1965 के विरुद्ध मानते हुए तथा Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन आदेश जारी किया गया।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मगरलोड निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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