धमतरी/ धमतरी पुलिस की प्रभावी कार्यवाही में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दंड सुनाया गया है। प्रकरण क्रमांक 05/2025 में न्यायालय ने इसे नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार माना है।
09 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
न्यायालय द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 (b) के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 09 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹25,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है।
साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत—
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टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹2,000 अर्थदंड
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जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू एवं गुलशन साहू को 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड
दंडित अभियुक्त
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टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू (18 वर्ष 7 माह), निवासी इंदिरानगर पचरीपारा, कुरूद, जिला धमतरी
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जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू (23 वर्ष), निवासी इंदिरानगर पचरीपारा, कुरूद, जिला धमतरी
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गुलशन साहू (18 वर्ष 1 माह), निवासी कुहकुहा, कुरूद, जिला धमतरी

संक्षिप्त प्रकरण विवरण
मुखबिर सूचना पर थाना कुरूद पुलिस ने नया कृषि उपज मंडी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को होंडा सिटी कार क्रमांक CG 04 AH 6401 सहित गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से—
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288 नग नशीली कैप्सूल (SPASMO PROXYVON PLUS)
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होंडा सिटी कार
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01 देशी कट्टा एवं 05 कारतूस
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02 चाकू
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03 मोबाइल फोन
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नगद राशि
कुल ₹2,65,316 की संपत्ति जब्त की गई। मामले में अपराध क्रमांक 44/25 धारा 22 (ख) एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
उत्कृष्ट विवेचना पर सम्मान
प्रकरण की सुदृढ़ एवं प्रभावी विवेचना के फलस्वरूप आरोपियों को कठोर दंड सुनिश्चित हुआ। उत्कृष्ट विवेचना के लिए विवेचक उप निरीक्षक श्री ईश्वर साकार को पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार द्वारा नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध सतत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर की जाएगी।
