बलरामपुर के DSP पति की नीली बत्ती वाली कार पर पत्नी के स्टंट मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. मामले को जनहित याचिका मानकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बैंच ने चीफ सेक्रेटरी से मामले में क्या कार्रवाई की गई इसको लेकर शपथ पत्र मांगा है.
शपथ पत्र के साथ जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी. दरअसल पिछले दिनों बलरामपुर-रामानुजगंज में 12वीं बटालियन में तैनात DSP तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.

क्या है पूरा मामला
वायरल वीडियो में DSP की पत्नी अपने जन्मदिन का केक DSP पति की नीली बत्ती लगी गाड़ी के बोनट पर बैठ कर काटती दिखाई दे रही हैं. वहीं, दूसरे वीडियो में फरहीन अपनी सहेलियों के साथ चलती गाड़ी पर खतरनाक स्टंट करती दिखाई दे रही हैं.
जानकारी के मुताबिक ये वीडियो अम्बिकापुर के सरगवां पैलेस होटल में शूट किए गए थे. DSP की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहां पहुंची थी. वीडियो में दिखाई दे रही नीली बत्ती वाली XUV 700 DSP तस्लीम आरिफ की निजी गाड़ी है. बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान ये तमाम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए थे.
वीडियो वायरल के बाद FIR दर्ज
इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गांधीनगर पुलिस ने इसकी जांच की. जांच में बताया गया कि वीडियो में दिखाई दे रही XUV 700 क्रमांक (CG 15 EF 3978) DSP तस्लीम आरिफ की निजी गाड़ी है. जिस पर नीली बत्ती लगाई गई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राइवर ने गाड़ी के दरवाजे, सनरूफ और डिग्गी खोलकर लोगो को लटकाकर लापरवाही पूर्ण गाड़ी चलाई.
पुलिस ने ये तो माना कि ये यातायात नियमों का उल्लंघन है और कार ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184 और 281 के तहत मामला दर्ज किया . लेकिन इस मामले किसे आरोपी बनाया गया है ये पुलिस की FIR में स्पष्ट नही किया गया.
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मांगा जवाब
अब इस मामले पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स को जनहित याचिका मानकर इस पर स्वतः संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है, कि आखिर इस मामले पर सरकार ने क्या कार्रवाई की गई? मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी.