आरोपी पामेश नवरंग को आजीवन कारावास, ₹1000 अर्थदंड**
धमतरी/ थाना नगरी क्षेत्र में हुए जघन्य हत्या मामले में माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पामेश नवरंग (29 वर्ष) निवासी घासीदास पारा, छिपली को आजीवन कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला अपराध क्रमांक 09/25 धारा 103(1) BNS के तहत दर्ज किया गया था। धमतरी पुलिस की वैज्ञानिक व प्रभावी विवेचना के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।
क्या था मामला?
1 मार्च 2025 की रात करीब 9 बजे मृतक कन्हैया नवरंग शराब के नशे में घर पहुंचा, जहां भोजन को लेकर उसका आरोपी पामेश से विवाद हुआ।
विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अधजली लकड़ी से कन्हैया के सिर के पीछे वार कर गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मौत हो गई।
पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। उसके मेमोरेण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी और कपड़े जब्त किए गए। उसे 2 मार्च 2025 को 18:30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था।

विवेचना में धमतरी पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका
एसपी धमतरी के निर्देशन में थाना नगरी प्रभारी निरीक्षक शरद ताम्रकार व टीम ने
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वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए
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समय पर चालान पेश किया
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गवाहों के बयान और जब्ती सामग्री को मज़बूती से प्रस्तुत किया
इन ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
