धमतरी/ 04 अगस्त किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ 2025-26 के लिए लागू की गई है। सरकार द्वारा अधिसूचित बीमा आवेदन की अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर अऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त तथा ऋणी कृषकों के लिए 30 अगस्त 2025 कर दिया गया है।
धमतरी जिले के कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सभी किसानों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने नजदीकी कृषि अथवा राजस्व कार्यालय में संपर्क कर बीमा कराएं। किसान सहकारी समितियों एवं कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
बीमा योजना के अंतर्गत जिन फसलों को शामिल किया गया है:
धान (सिंचित/असिंचित), मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, कोदो-कुटकी और रागी।
बीमा प्रीमियम दरें:
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धान (सिंचित): ₹1200/हेक्टेयर
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धान (असिंचित): ₹900/हेक्टेयर
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मक्का: ₹920/हेक्टेयर
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अरहर: ₹840/हेक्टेयर
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मूंग/उड़द: ₹500/हेक्टेयर
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कोदो: ₹360/हेक्टेयर
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कुटकी: ₹380/हेक्टेयर
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रागी: ₹340/हेक्टेयर
दस्तावेज (अऋणी किसानों के लिए):
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आधार कार्ड
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बैंक पासबुक
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बी-1 खसरा
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बोनी प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित या अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी)
बीमा कंपनी:
इस वर्ष “भारतीय कृषि बीमा कंपनी” को बीमा कार्य हेतु नियुक्त किया गया है।
बीमा कवरेज:
बोआई, रोपण, प्राकृतिक आपदा, कटाई के बाद नुकसान, ओलावृष्टि, जलभराव जैसी स्थितियों में बीमा लाभ दिया जाएगा। किसी आपदा की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य:
ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना से जोड़कर कृषि जोखिम को कम करना और कृषि आय में स्थिरता लाना।