धमतरी/ बाल विवाह होने की सूचना पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेशानुसार एवं आनंद पाठक जिला बाल संरक्षण अधिकारी के निर्देशनुसार जिला स्तरीय टीम द्वारा बाल विवाह रोका गया। सम्बंधित ग्राम में जाकर लड़का एवं लड़की की मार्कशीट देखने पर लड़का का उम्र 21 वर्ष से कम पाया गया, विवाह 15.04.25 को होने वाला था जिस पर उनके परिजनों को समझाइश दी गई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह करना कानूनी अपराध है बाल विवाह किए जाने पर बाल विवाह में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें 2 वर्ष की सजा का प्रधान रखा गया है।
लड़का और लड़की दोनों पक्ष तहसील नगरी जिले धमतरी निवासी है। दोनों पक्ष उक्त समझाईश को मान्य करते हुए अभी विवाह रोकने को सहमत हुए। समस्त कार्यवाही मे यशवंत बैस संरक्षण अधिकारी, प्रमोद अमृत विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, चाईल्ड हेल्पलाइन केंद्र समन्वयक नीलम साहू, नर्मदा सुपरवाइज़ार, मंजू साहू, मनीषा निषाद चाइल्ड लाइन से उपस्थित रहे।